पाॅलिथीन पर जुलाई से रोक
गदरपुर। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम के सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयत भंडारण बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस व अधिशासी अधिकारी प्रवीण सक्सेना ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण आयात भंडार वितरण बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई से पूर्ण रूप प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिये प्लास्टिक की डंडी, प्लेटे, गिलास, मिठाई के डिब्बों के लिपटने वाली फिल्में, सिगरेट पैकेट पर लगने वाली पन्नी, पीवीसी बैनर सहित 01 जुलाई से प्रतिबंध रहेगी। कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लघनं करता पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।



